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लालू को सज़ा के बाद बेटों ने किया जेपी की तर्ज़ पर एलपी आंदोलन का ऐलान

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jan 07, 2018 07:03 am IST,  Updated : Jan 07, 2018 07:28 am IST

चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाये जाने के बाद लालू के बेटों ने जेपी की तर्ज़ पर एलपी आंदोलन करने का ऐलान किया है.

Tejaswi Yadav- India TV Hindi
Tejaswi Yadav

चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाये जाने के बाद लालू के बेटों ने जेपी की तर्ज़ पर एलपी आंदोलन करने का ऐलान किया है. आंदोलन की तारीख़ भी तय कर दी गई है. 14 जनवरी से तेजस्वी के साथ तेजप्रताप बिहार की यात्रा पर निकलेंगे. सज़ा को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लिया है. खुद लालू के ट्वीटर हैंडल से भी बीजेपी पर हमले किए गए हैं.

तेजप्रताप यादव ने कहा कि 14 तारीख से वे यात्रा पर निकलेंगे, जन आंदोलन छेड़ेंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने रैली में पहले ही बता दिया था कि बीजेपी के लोग और नीतिश कुमार षडयंत्र रच सकते हैं.

पिता की सज़ा के बाद तेजस्वी यादव एक सधे राजनेता की तरह नज़र आये. अपने एक ट्विट में उन्होंने Thank you very much Nitish Kumar भी लिखा है. उन्होंने तंज़ करते हुए कहा कि लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही घोटाला है चारा घोटाला, एक ही परिवार है जो घोटाला करता है और तो सारे  निर्देष हैं, देश में कही और घोटाला नहीं होता है. तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव के बिना पार्टी में टूट से साफ इनकार किया और कहा कि टूट आरजेडी में नहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू में हुई है. उनके नेतृत्व को भी कोई चुनौती नहीं है. लालू जी का उत्तराधिकारी तेजस्वी भर नहीं है बल्कि गरीब बिहार के सब लोग हैं. तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव पहले भी जेल गये और जब भी ऐसा हुआ पार्टी पहले से ज़्यादा मज़बूत हुई. लालू जी एक विचारधारा का नाम है, वो दिलों में बसते हैं.

आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे. इस मामले में अदालत ने फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक जगदीश शर्मा को अदालत ने सात साल की सज़ा और 20 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. 

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