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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 30, 2020 11:30 pm IST,  Updated : Oct 30, 2020 11:30 pm IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। Image Source : PTI FILE

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का धर्म परिवर्तन इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने याचियों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है।

याची ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने यह फैसला मुजफ्फरनगर जिले की प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक याची मुस्लिम तो दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून, 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और एक महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह बात साफ होती है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है।

हाई कोर्ट ने नूर जहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इस केस में हिंदू लड़कियों ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। सवाल था कि क्या हिंदू लड़की धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है और यह शादी वैध होगी। कुरान की हदीसों का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था विश्वास के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है। इसी फैसले के हवाले से कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बन शादी करने वाली याची को राहत देने से इनकार कर दिया है। (IANS)

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