1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. नाबालिग को किडनैप कर किया रेप, मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को दी फांसी की सजा

नाबालिग को किडनैप कर किया रेप, मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को दी फांसी की सजा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Nov 03, 2022 12:02 am IST,  Updated : Nov 03, 2022 12:02 am IST

पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने हलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और उन पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा- India TV Hindi
कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग और उसके साथ रेप के मामले में बुधवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने हलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई और उन पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के संयुक्त निदेशक हवलदार सिंह के मुताबिक, युवती के भाई ने 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उसकी 15 साल की बहन 27 दिसंबर को गांव की दुकान पर गई थी, तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

'आरोपियों ने क्रूरता से लड़की के सिर पर मारा'

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी के मुताबिक, विरोध करने पर आरोपियों ने बहुत ही क्रूरता से उसके सिर पर मारा, जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गई। उन्होंने पीड़िता की आंख में चाकू मार दिया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया। आरोपियों ने उसका पैर भी तोड़ दिया और बेहोशी की हालत में उसे छोड़ कर भाग गए। 

उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकांकर लाया गया, जहां से उसे डॉक्टरों ने एसआरएन मेडिकल कालेज भेजा। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पांच दिन बाद होश में आने पर तीन आरोपियों- अमन उर्फ़ कासिम, रिज़वान एवं हलीम का नाम पुलिस को बताया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दायर किया। 

एक आरोपी नाबालिग, मामला किशोर अदालत में 

आरोपी अमन उर्फ़ क़ासिम के नाबालिग होने के कारण उसका मामला एक किशोर अदालत में भेजा गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हलीम उर्फ़ खड़बड़ और रिज़वान को बुधवार को मौत की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

Latest Uttar Pradesh News

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Uttar Pradesh से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत