यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India - UIDAI) आधार कार्ड जारी करता है, जो सरकारी सब्सिडी पाने के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है।
ऑर्डर आधार रिप्रिंट अनुरोध को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या यूआईडीएआई पोर्टल पर 12 अंकों के आधार नंबर या 16 अंकों के वर्चुअल पहचान संख्या (वीआईडी) का उपयोग कर भेजा जा सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है।
जीएसटी में भी राहत देने की कोशिश की गई है। अंतिम तारीख से 15 दिन बाद तक कोई दंड, जुर्माना, शुल्क या ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
ईपीएफओ अभी एक प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जहां एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के दिन अपने प्रोविडेंट फंड को प्राप्त करने में सक्षम होगा और समय पर पेंशन लाभ प्राप्त कर पाएगा।
आधार नंबर को अनलॉक करने के लिए आपको नए वीआईडी की जरूरत होगी।
UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खास बाल आधार जारी कर रही है
कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी
27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
137 करोड़ आबादी वाले भारत में अब 125 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, यानी देखा जाए तो भारत की तकरीबन 90 फीसदी से भी ज्यादा की आबादी के पास आधार कार्ड है।
1 जनवरी 2020 यानी नए साल के पहले अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके जरिये किसान खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
आज भा जानिए कि यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलाव करा सकते हैं।
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