एसएमएस और ईमेल में टैक्सपेयर्स से 31 दिसंबर 2025 से पहले ITR को रिव्यू और रिवाइज करने की सलाह दी जा रही है, ताकि सजा से बचा जा सके।
इनकम टैक्स के तहत कुछ खास निवेश विकल्प हैं जिन्हें आपको दिसंबर खत्म होने से पहले ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। इससे आपके टैक्स बचत हो सकेगी।
भारत में शादी का सीजन पूरे शबाब पर है। शादी के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट्स अक्सर दूल्हा-दुल्हन के लिए खुशी का बड़ा कारण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गिफ्ट्स में मिलने वाला कैश अगर इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक न लिया जाए, तो कितनी पेनाल्टी लगेगी?
बुधवार को बीएसई पर वारी एनर्जी के शेयर 108.05 रुपये (3.29%) की गिरावट के साथ 3175.10 रुपये के भाव पर बंद हुए।
इमकम टैक्स एक्ट, 2025 संसद द्वारा 12 अगस्त को पारित किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू सभी फॉर्म जैसे- टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म और आईटीआर फॉर्म पर दोबारा काम किया जा रहा है।
बीते कुछ सालों में, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। खास बात ये है कि इनमें छोटे निवेशकों और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है।
1 अप्रैल से 12 अक्टूबर के दौरान नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और सिक्यॉरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने उत्तर भारत की महिलाओं और पुरुषों की मानसिकता पर तीखा बयान दिया है। टीआरबी राजा के इस बयान से एक बार फिर उत्तर और दक्षिण भारतीय की राजनीति गर्मा गई है।
अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहें हैं।
संतोष चौधरी बालाघाट के एक आदिवासी आश्रम में सफाई कर्मचारी हैं, जिसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। वह पांच हजार की सैलरी में गुजारा करता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया था।
टैक्सपेयर्स की शिकायतों पर जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ने कहा है कि पोर्टल ठीक काम कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा, ''कृपया अपना ब्राउजर क्लियर करें या किसी दूसरे ब्राउजर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।''
आयकर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 की डेडलाइन 15 सितंबर है। अगर आपने ITR 2025 की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई अहम टैक्स लाभों से भी वंचित रह जाएंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट में कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है और विभाग अन्य माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहा है।
कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताई है।
ये रिपोर्ट नौकरी द्वारा 12.75 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले 20,000 से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों के देश भर में किए गए सर्वे पर आधारित है।
आयकर विभाग ने 13 फरवरी 2025 से ही नए नियमों और फॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया था। एक Rules & Forms कमेटी बनाई गई है, जो पुराने नियमों की समीक्षा और सुधार पर काम कर रही है।
टैक्सबडी का ये प्लेटफॉर्म टैक्सपेयर्स की सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा।
आईटीआर दाखिल करना एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का विवरण, अन्य आय पर देय कर, कटौतियों और छूटों की घोषणा करते हैं। टैक्स योग्य आय या मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को हर साल नियत तिथि से पहले अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होता है।
नए इनकम टैक्स बिल, 2025 के संशोधित संस्करण के क्लॉज 22 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन से संबंधित दो प्रमुख कानूनों को स्पष्ट किया गया है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़