चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता से प्रतिवादियों को जिरह करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को योग्य ठहराया है।
‘आप’ के विधायकों के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी याचिका अर्थहीन हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है...
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