1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. लाभ का पद मामला : अरविंद केजरीवाल के 20 विधायकों को दिल्‍ली HC ने दी राहत

लाभ का पद मामला : अरविंद केजरीवाल के 20 विधायकों को दिल्‍ली HC ने दी राहत

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 22, 2018 08:43 pm IST,  Updated : Mar 23, 2018 02:37 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को योग्य ठहराया है।

office of profit, aap mlas- India TV Hindi
office of profit

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत दी है है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विधायकों की याचिका पर दोबारा सुवाई हो। हाईकोर्ट ने 20 विधायकों की याचिका को फिर से चुवाव आयोग के पास भेजी है। गौरतलब है कि, इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। जिस पर कार्यवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि वह इन्हें अयोग्य घोषित करे। अलका लांबा ने दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हाईकोर्ट ने यह माना है कि नैचुरल जस्टिस नहीं हुआ है और चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामलें में विधायकों की बात एक बार फिस से सुने। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि हम विधायक बनें रहेगें और यह हमारी नैतिक जीत है। ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी है।

आम आदमी पार्टी ने 2015 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इस नियुक्ति पर सवाल उठने लगे थे और इसे लाभ का पद मानते हुए चुनाव आयोग में अर्जी दी गई थी जिसपर सुनवाई के बाद आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश ‘‘नैसर्गिक न्याय का पूरा उल्लंघन’’ है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत