Monday, April 29, 2024
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से कहा, नया दफ्तर स्थापित करने में CBI की मदद करें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI के वकील की दलील को वैध पाने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय एजेंसी को एक नया कैंप ऑफिस स्थापित करने में मदद करे।

Vineet Kumar Singh Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: October 19, 2023 21:00 IST
Calcutta High Court, Mamata Banerjee, CBI, CBI West Bengal- India TV Hindi
Image Source : FILE कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से CBI की मदद करने के लिए कहा है।

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को CBI का एक नया कैंप ऑफिस स्थापित करने में मदद करने के लिए कहा है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने ममता सरकार को उत्तर बंगाल में CBI का कैंप ऑफिस स्थापित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य सरकार को वहां CBI के अधिकारियों के लिए परिवहन व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि CBI ने इस मामले को लेकर अदालत में अपील की थी, जिसके बाद यह निर्देश सामने आया है।

कोर्ट ने CBI की दलील को सही पाया, सरकार को दिए निर्देश

CBI के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि अक्सर उनके अधिकारियों को विभिन्न मामलों में जांच के लिए कोलकाता से उत्तर बंगाल की यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें वहां एक स्थायी कैंप ऑफिस की जरूरत है जो राज्य सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अदालत ने मामले में CBI के वकील की दलील को वैध पाया और राज्य सरकार को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बता दें कि बुधवार को इसी बेंच ने राज्य पुलिस से 10 कर्मियों की CBI में प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी थी, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं।

शिक्षक घोटाले के 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इस बीच कोलकाता में CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को पार्थ सेन और कौशिक माजी को 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि इस घोटाले के तहत उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी। सेन और माजी एम. बसु रॉय एंड कंपनी के अधिकारी थे, जो पश्चिम बंगाल में स्कूल की नौकरियों के लिए लिखित परीक्षाओं के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (OMR) शीट की सप्लाई के लिए जिम्मेदार थी। (IANS)

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