
सिंगापुर: एक फ्लाइट में एयर होस्टेस (परिचारिका) के साथ छेड़छाड़ करने वाले भारतीय युवक को सिंगापुर की अदालत ने तीन सप्ताह जेल की सजा सुनाई है। रजत नामक भारतीय युवक ने कोर्ट में अपना अपराध कबूल कर लिया था। आरोप है कि पर्थ से चांगी हवाई अड्डे जा रही सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) की फ्लाइट में महिला कर्मी के साथ युवक ने छेड़छाड़ की थी।
शौचालय में की थी छेड़छाड़
जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी 2025 को सुबह 11.20 बजे एयर होस्टेस एक शौचालय की सफाई कर रही थी और फर्श पर पड़े टॉयलेट पेपर का एक टुकड़ा उठाने के लिए नीचे झुकी। रजत नाम के इस व्यक्ति ने कथित तौर पर परिचारिका को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने साथ फ्लाइट के शौचालय में धकेल दिया। इसके बाद युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी।
चांगी हवाई अड्डे पर किया गया था गिरफ्तार
एक यात्री ने छेड़छाड़ करते हुए युवक को देख दिया और उसने तुरंत परिचारिका को शौचालय से बाहर निकाला और उसे विमान के पिछले हिस्से में ले गया, ताकि वह रजत से बच सके। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रजत को विमान के चांगी हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
व्यक्ति के बचाव पक्ष के वकील ने सजा कम करने की मांग की
रजत के बचाव पक्ष के वकील रंजीत सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल का साफ रिकॉर्ड और स्कूल में अच्छा आचरण उसे इस मामले में कम सजा और जुर्माना देने की अनुमति देता है। सिंगापुर के कानून के अनुसार, छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना, बेंत या ऐसी किसी भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, सरकारी वकील यूजीन लाउ ने रजत को तीन से छह सप्ताह की जेल की सजा दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि परिचारिका को मनोवैज्ञानिक पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि रजत ने जो किया, उससे वह डरी हुई और अपमानित महसूस कर रही थी। लाउ ने कहा कि यह गंभीर बात है कि अपराध विमान में किया गया।
(पीटीआई इनपुट के साथ)