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केजरीवाल को बड़ा झटका, कल एसीएमएम की कोर्ट में होना होगा पेश

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: India TV News Desk
 Published : Mar 15, 2024 05:53 pm IST,  Updated : Mar 15, 2024 06:25 pm IST

राउज एवन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल को कल एसीएमएम की कोर्ट में पेश होना होगा। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं।

Arvind Kejriwal- India TV Hindi
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Image Source : FILE PHOTO

राउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल को कल एसीएमएम की कोर्ट में पेश होना होगा। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट मे चुनौती दी थी, जिसको लेकर कोर्ट ने आज उन्हें झटका दिया है। 

कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार

राउज़ ऐवन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है।  दिल्ली शराब नीति मामले में जारी समन को चुनौती देने के मामले में सेशन कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करें। राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ईडी ने उसके समन को नज़रअंदाज़ करने पर निचली अदालत का रुख किया था। 

समन नजरअंदाज करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग

बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कर, मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। 

केजरीवाल ने नजरअंदाज किए 8 समन

बता दें कि इससे पहले ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकरी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले तीन समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर कर उनपर मुकदमा चलाने की मांग की थी। एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले (समन संख्या एक से तीन के संबंध में) को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। 

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