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यूपी बोर्ड के तहत पढ़ेंगे अब मदरसे के छात्र, हाईकोर्ट ने एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक बता कर योगी सरकार को दिए निर्देश

 Reported By: Ruchi Kumar Written By: Shailendra Tiwari
 Published : Mar 22, 2024 03:21 pm IST,  Updated : Mar 22, 2024 03:23 pm IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही योगी सरकार को दिए निर्देश है कि यूपी बोर्ड के तरह मदरसे के छात्रों को समायोजित किया जाए।

Lucknow High Court- India TV Hindi
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच Image Source : LUCKNOW HIGH COURT

यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। जानकारी दे दें कि अंशुमान सिंह राठौड़ ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। 

मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा अधिनियम, 2004, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, साथ ही अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए और भारत के संविधान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन है। ऐसे में मदरसा एक्ट, 2004 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

यूपी बोर्ड के तहत मदरसा छात्रों को करें समायोजित

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि यूपी राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे और मदरसे के छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मदरसा छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। 

साथ ही राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सीटें बनाई जाएं और यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त संख्या में नए स्कूल स्थापित किए जाएं। कोशिश करें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे राज्य की मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन के बिना न रहें।

योगी सरकार से की अपील

वहीं, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु हज़रत मौलाना यासूब अब्बास का बयान जारी कर कहा कि योगी सरकार से अपील की क़ानून बनाकर मदरसा बोर्ड को ज़िंदा करें।

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