Thursday, May 02, 2024
Advertisement

20 हज़ार से कम आबादी वाले क्षेत्रों में 220 मीटर के दायरे में शराब ठेकों पर बैन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय और राज्य हाईवेज के 500 मीटर दायरे में पड़ने वाले शराब ठेकों पर रोक लगाने वाले अपने आदेश में बदलाव कर दिया है। बदले आदेश के तहत

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: April 01, 2017 7:19 IST
liquor-beer-wine-shops- India TV Hindi
liquor-beer-wine-shops

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय और राज्य हाईवेज के 500 मीटर दायरे में पड़ने वाले शराब ठेकों पर रोक लगाने वाले अपने आदेश में बदलाव कर दिया है। बदले आदेश के तहत अब हाईवे पर 20 हज़ार से कम आबादी वाले क्षेत्रों में 220 मीटर के दायरे में ही यह पाबंदी लागू होगी। यह फैसला 1 अप्रैल शनिवार से ही लागू हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, केरल, अरुणाचल और तेलंगाना राज्यों समेत कई शराब कंपनियों ने कोर्ट से ठेके पर जारी बंदिश का 500 मीटर का दायरा घटाने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने भी इस मांग का समर्थन किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को फैसला रिजर्व रखते हुए कहा था कि ज़िंदगी शराब से ज्यादा क़ीमती है। शराब पीकर सड़कों पर होने वाले हादसों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस जे.एस खेहर, जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल.एन राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस राहत के अलावा 15 दिसंबर, 2016 का आदेश पूरी तरह लागू रहेगा। इसके तहत हाईवे के 500 मीटर दायरे में ठेकों पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा कि 15 दिसंबर के आदेश से पहले जो ठेके खुले हैं, उनकी वैधता 30 सितंबर तक रहेगी। अन्य दुकानें शनिवार से बंद होंगी। 220 मीटर के बाहर ठेकों को छूट देने वाला संशोधन हिमाचल, सिक्किम और मेघालय जैसे पहाड़ी राज्यों में भी लागू होगा।

पंजाब में 80 फीसदी से ज्यादा ठेके नेताओं के होने की वजह से शराब लॉबी इस कदर हावी है कि 500 मीटर दायरे में ठेके बंद करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 2014 में हाईकोर्ट ने दिए आदेश में कहा था कि हाईवे पर शराब का कोई ठेका नज़र नहीं आना चाहिए। इसके एक साल बाद एनजीओ अराइव सेफ सोसायटी ने नेशनल हाईवे पर चल रहे 32 ठेकों की फोटो हाईकोर्ट को सौंपी। नवंबर 2015 में हाईकोर्ट ने दो दिन के अल्टीमेटम पर ठेके हटाने के आदेश दिए।

एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अनुसार पंजाब में स्टेट और नेशनल हाइवे पर फिलहाल 1500 शराब ठेकों की पहचान की गई हैं। इन हाईवे पर कई छोटे-छोटे गांव हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शराब कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

हाईवे के 500 मीटर दायरे में स्थित होटल या रेस्त्रां में भी शराब परोसने पर रोक है। कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण जारी करने से इनकार कर दिया कि यह आदेश होटलों और रेस्त्रां पर नहीं, सिर्फ ठेकों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी राहत नहीं दे सकते हैं। इससे शराब पीकर ड्राइविंग रोकने का कदम बेमानी हो जाएगा।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement