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मोटर वाहन संशोधन बिल पास, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना

 Written By: IANS
 Published : Apr 10, 2017 05:16 pm IST,  Updated : Apr 10, 2017 05:16 pm IST

लोकसभा ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने वाले मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को सोमवार को पारित कर दिया।

Transport- India TV Hindi
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नई दिल्ली: लोकसभा ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को सोमवार को पारित कर दिया। 

यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाता है। संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है। 

मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी। विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया।

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