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Lockdown: शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, श्मशान में 20 लोगों को इजाजत

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 01, 2020 08:30 pm IST,  Updated : May 01, 2020 09:05 pm IST

कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा।

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Lockdown: शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, श्मशान में 20 लोगों को इजाजत Image Source : PTI

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा।  इस दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। किसी भी शादी समारोह के लिए 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी वहीं श्मशान में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।  इस दौरान पहले से ज्यादा सख्ती रहेगी। हालांकि इस दौरान जिलों को संक्रमण के लिहाज से तीन जोन में बांटा गया गया है। रेड जोन में ज्यादा सख्ती रहेगी, ऑरेंज जोन में थोड़ी रियायत रहेगी जबकि ग्रीन जोन में ऑरेंज की तुलना में ज्यादा रियायतें रहेंगी। वहीं लॉकडाउन का पालन पूरे देश में पहले की तरह करना होगा। 

देश में कौन का सा जिला रेड जोन कौन सा ग्रीन जोन और कौन ऑरेंज जोन, यहां क्लिक करके देखें पूरी लिस्ट

ग्रीन जोन के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि इन जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है। बस डिपो से 50 फीसदी क्षमता तक यात्रियों को लेकर गंतव्य की ओर जा सकती हैं। ये बसें जिले के अंदर ही परिवहन कर सकेंगी, इन्हें जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन जिलों में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। 

 

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