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निर्भया गैंगरेप केस: जानें उस रात से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ...

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब दोषियों को दी गई फांसी की सजा कायम रहेगी...

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 09, 2018 03:46 pm IST, Updated : Jul 09, 2018 03:52 pm IST
nirbhaya case- India TV Hindi
nirbhaya case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा। पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है।

राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 को हुए इस अपराध के लिए निचली अदालत ने 12 सितंबर, 2013 को चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस अपराध में एक आरोपी राम सिंह ने मुकदमा लंबित होने के दौरान ही जेल में आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी एक किशोर था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 मार्च , 2014 को दोषियों को मृत्यु दण्ड देने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद, दोषियों ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थीं जिन पर न्यायालय ने पांच मई, 2017 को फैसला सुनाया था।

जानें निर्भया कांड में कब क्या-क्या हुआ....

आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं निर्भया कांड में अब तक क्या-क्या हुआ.....

  • 16 दिसंबर 2012: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रात के साढ़े 9 बजे एक चार्टर्ड  बस में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके साथ मौजूद दोस्त को भी बुरी तरह से पीटा गया। उसी रात युवती को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया।
  • 17 दिसंबर 2012: पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह को हिरासत में लिया गया।
  • 18 दिसंबर 2012: घटना की खबर फैलते ही वसंत विहार थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरु कर दिया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर दो सर्जरी की गई। वहीं पुलिस ने राम सिंह को कोर्ट में पेश कर उसे 5 दिन के लिए रिमांड होम में रखा।
  • 19 दिसंबर 2012: गैंगरेप के बाकी पाचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
  • 20 दिसंबर 2012: जंतर-मंतर और इंडिया गेट पर लोगों का प्रदर्शन
  • 21 दिसंबर 2012: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की
  • 22 दिसंबर 2012: अस्पताल में एसडीएम ने निर्भया का बयान दर्ज किया
  • 23 दिसंबर 2012: इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज
  • 26 दिसंबर 2012: सफदरजंग अस्पताल में भर्ती निर्भया की हालत बिगड़ी
  • 27 दिसंबर 2012: एयर एंबुलेंस से सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल लाया गया
  • 29 दिसंबर 2012: सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया की मौत
  • 31 दिसंबर 2012: जंतर-मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन
  • 3 जनवरी 2013: साकेत कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
  • 11 मार्च 2013: तिहाड़ जेल में मुख्य आरोपी राम सिंह ने खुदकुशी की
  • 10 सितंबर 2013: साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई
  • 13 मार्च 2014: दिल्ली HC ने 4 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी
  • 15 मार्च 2014: दोषियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की
  • 20 दिसंबर 2015: नाबालिग दोषी बाल सुधार गृह से रिहा। निर्भया के माता-पिता ने इंडिया गेट पर निकाला मार्च
  • 27 मार्च 2016: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
  • 5 मई 2017: सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सदमे की सुनामी बताते हुए इन चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा
  • 9 नवंबर 2017: एक दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की
  • 9 जुलाई 2018: निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया। दोषियों की रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब दोषियों को दी गई फांसी की सजा कायम रहेगी।

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