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'सिख फॉर जस्टिस' पर लगा प्रतिबंध, पिछले साल केंद्र ने किया था गैरकानूनी घोषित

गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक ट्रिब्यूनल ने सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है, पिछले साल जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया था

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jan 09, 2020 12:59 pm IST, Updated : Jan 09, 2020 12:59 pm IST
Sikhs For Justice banned in India- India TV Hindi
Sikhs For Justice banned in India

नई दिल्ली। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक ट्रिब्यूनल ने सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है, पिछले साल जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संस्था को गैर कानूनी  घोषित किया था। 'सिख फॉर जस्टिस' संस्था को अमेरिका, कनाडा, और ब्रिटेन जैसे देशों जैसे देशों की नागरिकता वाले उग्र सिख चलाते हैं। यह संस्था भारत विरोधी एजेंडा फैलाती है और संस्था के तार खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े होने का शक है।

सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के कई ऐसे मॉड्यूल ध्वस्त किए हैं जो पंजाब में विशानकारी गतिविधियों में शामिल थे। जांच से पता चला है कि ऐसी गतिविधियों को विदेश में स्थित सिख फॉर जस्टिस संस्था से जुड़े गुरपतवंत पन्नु, हरमीत सिंह और परमजीत सिंह पम्मा से फंड मिलता था।

सूत्रों के मुताबिक पिछले साल केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला पंजाब सहित अन्य राज्य सरकारों से बात करके लिया है, कई सिख संस्थाओं ने भी सिख फॉर जस्टिस की अलगाववादी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाई थी।

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