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Teesta Seetalvad Case: तीस्ता सीतलवाड़ और आर बी श्रीकुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

 Edited By: Pankaj Yadav
 Published : Jul 02, 2022 07:07 pm IST,  Updated : Jul 02, 2022 07:07 pm IST

Teesta Seetalvad Case: 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और आर बी श्रीकुमार कोर्ट के समक्ष पेश हुए। कोर्ट से पुलिस ने कोई न्यायिक हिरासत नहीं मांगा थे लेकिन कोर्ट ने दोनो आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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Highlights

  • 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीस्ता सीतलवाड़ और आर बी श्रीकुमार
  • सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट पर गुजरात दंगों के मामले में साजिश रचने का आरोप है
  • एक हफ्ते पहले दोनो के गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Teesta Seetalvad Case: गुजरात में अहमदाबाद स्थित एक अदालत ने शनिवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी.श्रीकुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष सरकारी वकील अमित पटेल ने बताया कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस पी पटेल के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन दोनों को और अवधि के लिए रिमांड में देने की मांग नहीं की। 

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले शनिवार को एक प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सीतलवाड़ और श्रीकुमार को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजक पटेल ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी ने और अवधि के लिए हिरासत में देने की मांग नहीं की। इसलिए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।’’ 

एक हफ्ते पहले दोनो हुए थे गिरफ्तार

श्रीकुमार को पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और सीतलवाड़ को इसके एक दिन बाद गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ता (ATS) ने मुंबई स्थित उनके आवास से उठा लिया था। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट भी मामले में आरोपी हैं। वह हिरासत में मौत होने के एक मामले में बनासकंठा जिले की पालनपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें स्थानांतरण वारंट पर अहमदाबाद लाया जाएगा। सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट पर गुजरात दंगों के मामले में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए साक्ष्य गढ़ने की साजिश रचने का आरोप है। 

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