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कर्नाटक: सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलों के बीच पत्नी ने उठाया बड़ा कदम, 14 प्लॉट सरेंडर करने का दिया ऑफर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट सरेंडर करने का ऑफर दिया है। उन्होंने एमयूडीए आयुक्त को पत्र लिखकर ये ऑफर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कदम उठाएं।

Reported By : T Raghavan Written By : Rituraj Tripathi Published : Oct 01, 2024 07:53 am IST, Updated : Oct 01, 2024 07:56 am IST
Siddaramaiah- India TV Hindi
Image Source : PTI सिद्धारमैया

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन से जुड़ा है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उन्हें आवंटित जमीन के 14 प्लॉट सरेंडर करने की पेशकश की है। एमयूडीए आयुक्त को संबोधित एक पत्र में, बीएम पार्वती ने उन प्लॉटों को वापस करने का इरादा बताया, जो उन्हें एक अलग स्थान पर 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि के बदले आवंटित किए गए थे।

सिद्धारमैया की पत्नी ने पत्र में क्या लिखा?

सिद्धारमैया की पत्नी ने लिखा, 'मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में किए गए 14 प्लॉट की डीड को रद्द करके, उन्हें सरेंडर करना चाहती हूं। मैं प्लॉटों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को वापस सौंप रही हूं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो सके इस संबंध में कदम उठाएं।'

ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज किया

हालही में ईडी ने राज्य लोकायुक्त की एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए, MUDA से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश देने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। 

कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार, सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी अधिकृत है और जांच के दौरान उनकी संपत्ति भी कुर्क कर सकता है। पिछले हफ्ते एक बयान में, सिद्धारमैया ने आरोपों का जवाब देते हुए दावा किया कि राजनीतिक प्रतिशोध के परिणामस्वरूप मामले में उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

क्या है MUDA मामला? 

MUDA साइट आवंटन मामले में, यह आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में कंपनसेटरी साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे MUDA द्वारा अधिगृहित किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत प्लॉट आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए भूमि खोने वालों से अर्जित अविकसित भूमि के बदले में विकसित भूमि का 50 प्रतिशत आवंटित किया।

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