Saturday, June 15, 2024
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यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होगा रद्द? सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

सेक्स स्कैंडल का आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना विदेश में बैठा है। केस दर्ज होने के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना फरार होकर जर्मनी जा पहुंचा। इस बीच अब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द करने की अपील की है।

Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Updated on: May 23, 2024 10:55 IST
sexual harassment accused Prajwal Revanna Diplomatic passport may terminated cm siddaramaiah writes - India TV Hindi
Image Source : PTI ज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होगा रद्द?

सेक्स स्कैंडल में फंसे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को लिखकर सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने भी विदेश मंत्रावय से विदेश में छिपे रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की थी। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत दी थी।

क्या रद्द होगा प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट

बता दें कि सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखा कि भारत में प्रज्वल रेवन्ना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई की जाए। पत्र में लिखा गया है, यह शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल 2024 को अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के बाद तुरंद बाद उनके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले ही अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके देश से भागकर जर्मनी चले गए। ऐसे में उनके डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल भारत से दूर विदेश में छिपा हुआ है।

एचडी रेवन्ना को कोर्ट ने दी जमानत

इससे पहले सोमवार को प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने जमानत दी थी। बयालिसवें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मिजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी। न्यायाधीश प्रीत जे ने एसआईटी की आपत्तियों को सुनने से इनकार कर दिया और जमानत का आदेश दिया। बता दें कि होलेनारसिपुरा टाउन पुलिस थाने में 28 अप्रैल को एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने का केस दर्ज किया गया था। प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाने के प्रयास के तहत प्रज्वल के खिलाफ "इंटरपोल ब्लू कॉर्नर" नोटिस जारी किया गया है। 

(इनपुट-भाषा)

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