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Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी ने बताया अपनी जान को खतरा, पेशी के दौरान मांगी अतिरिक्त सुरक्षा

 Edited By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Aug 23, 2022 01:43 pm IST,  Updated : Aug 23, 2022 01:43 pm IST

Shrikant Tyagi: महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान को खतरा बताकर अदालत में पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है।

Shrikant Tyagi- India TV Hindi
Shrikant Tyagi Image Source : ANI

Highlights

  • श्रीकांत त्यागी ने बताया अपनी जान को खतरा
  • पेशी के दौरान मांगी अतिरिक्त सुरक्षा

Shrikant Tyagi: महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान को खतरा बताकर अदालत में पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। लुक्सर जेल के अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी ने आवेदन में कहा है कि उसका मामला मीडिया में काफी चर्चा में रहा है, ऐसे में अदालत में पेशी के दौरान उसे भीड़ द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। सिंह ने बताया कि उसने पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि सोमवार को श्रीकांत को जेल प्रशासन की ओर से अदालत लाने-जाने के क्रम में पूरी सतर्कता  बरती गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीकांत की अपील को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है। 

अभी नहीं मिली सुरक्षा: भाटी

श्रीकांत के वकील सुशील भाटी ने बताया कि उसने पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है, लेकिन उसे सुरक्षा अभी नहीं मिली है। सोमवार को श्रीकांत वर्ष 2007 के एक मामले और गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में अदालत में पेश हुआ था। पुलिसकर्मी उसे अदालत के पीछे के रास्ते से लेकर वहां पहुंचे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। स्थानीय अदालत ने श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

महिला से बदसलूकी के मामले में हुआ जेल

इससे पहले, सेक्टर 39 थाने में वर्ष 2007 में दर्ज एक मामले में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। पिछले दिनों नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की। 

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