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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष बोले- 90 फीसद संपत्तियों पर अवैध कब्जा, भू-माफियायों पर जल्द होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यह कहना है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि जल्द ही अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Apr 24, 2025 9:35 IST, Updated : Apr 24, 2025 9:41 IST
वक्फ बोर्ड की 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा
Image Source : INDIA TV वक्फ बोर्ड की 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा

उज्जैनः मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15008 संपत्तियां वक्फ की है। इन संपत्तियों में से 90 फ़ीसदी पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है। इस अवैध कब्जे को जल्द हटाया जाएगा और वक्फ की संपत्तियों का उपयोग स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर और जबलपुर में जांच में वक्फ की संपत्ति पर भू माफिया का अवैध कब्जा पाया गया है। इसमें कार्रवाई भी की जा रही है।

कांग्रेस नेता रियाज खान से वसूल किए जाएंगे 7 करोड़ रुपये

वहीं उज्जैन के मदारगेट क्षेत्र में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला पिछले जून माह ( वर्ष 2024 ) में सामने आया था। जिसके तहत उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली का नोटिस दिया। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है। रियाज खान उज्जैन में युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं।

जाने क्या है पूरा मामला

दरअसल रियाज खान 26 साल तक वक्फ बोर्ड उज्जैन में अध्यक्ष रहे। इस दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखरेख करते रहे। 24 अप्रैल 2024 को वक्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान को नोटिस दिया। इसमें अवैध रूप से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर सात दिन में जवाब देने के लिए कहा। बोर्ड ने रियाज को पत्र लिखकर कहा कि क्यों न आपके विरुद्ध वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 34, के प्रावधानों के तहत उपरोक्त राशि की वसूली की जाए। 

वक्फ बोर्ड ने 2 अगस्त 2023 को जांच समिति गठित कर रियाज के कार्यकाल की जांच कराई। जांच में पाया गया कि मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग और 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में किया। रियाज खान ने कई साल तक किराया वसूला, लेकिन इसकी सूचना न तो बोर्ड को दी गई और न ही किराएदारों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दिया गया। वक्फ संपत्ति का उपयोग निजी संपत्ति के रूप में किया गया। इसका अनाधिकृत लाभ अर्जित किया गया।

वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल ने कही ये बात

वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल कहते हैं कि पूरे प्रदेश में वक्फ की संपत्ति से अब अवैध कब्जे धारी से अवैध कब्जा हटाकर पट्टेधारियों को दिया जाएगा जिससे वक्फ बोर्ड को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। वक्फ की 90 फ़ीसदी संपत्ति पर आज भी अवैध कब्जे हैं। लोग अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को इसलिए दान करते हैं ताकि उस संपत्ति का उपयोग परोपकार के कार्यों में हो। बावजूद इसके चंद लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। देश की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है।

मामले में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि मदार गेट क्षेत्र स्थित वक्त की संपत्ति को लेकर पूर्व में एक आवेदन आया था। आवेदन में तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान पर कई आरोप थे जिसमें मुख्य आरोप वक्फ की संपत्ति को लेकर अवैध वसूली का था। आवेदन को जांच में लिया गया और साक्ष्य संकलित कर FIR दर्ज की गई। मामले में यदि और भी कोई तथ्य आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- प्रेम डोडिया

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