अदालत के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत करते हुए कहा कि 'सत्यमेव जयते' के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी।
6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को सभी 32 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि मस्जिद को किसी षड्यंत्र के तहत नहीं गिराया गया |
सुशील मोदी के अनुसार, मंच से आडवाणी जी सहित अन्य नेताओं ने रोकने का काफी प्रयास किया, मगर भीड़ उन्मादी थी और किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बाबरी विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व सविंधान की परिपाटी से परे है।
लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। सभी 32 आरोपी जिनमें भाजपा के दिग्गज नेता एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बरी कर दिया गया है।
बाबरी ढांचा गिराए जाने को लेकर चले मुकद्दमे पर आज बुधवार को आए विशेष सीबीआई अदालत के फैसले पर AIMIM नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
संजय राउत ने कहा, "मैं और मेरी पार्टी शिवसेना, फैसले का स्वागत करते हैं और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, उमा भारती जी और मामले में बरी हुए लोगों को बधाई देते हैं।"
लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाया और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जोशी ने कहा कि वह अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक ऐतिहासिक पल था।
बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि जिन अधिवक्ताओं ने शुरुआत से ही हर स्तर पर मामले के तथ्यों को सही तरीके से न्यायलय के सामने रखा, उनके परिश्रम और लोगों की गवाही से यह फैसला आया है। जोशी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन अहम वक्त था। अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जय जय सिया राम, सबको सन्मति दे भगवान।
अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष CBI अदालत में लंबे चले मुकद्दमें के बाद आज फैसला आ गया। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने विवादित ढांचे को गिराए जाने को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। करीब तीन दशक पुराने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई बड़े नेता आरोपी थे। विेशेष CBI अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
करीब तीन दशक पुराने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई बड़े नेता आरोपी हैं। इतने हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अयोध्या और लखनऊ जैसे शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव अदालत पहुंचे। आरोपी भी कोर्ट में बैठे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत की कार्यवाही जारी है।
अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार 30 सितंबर फैसले का दिन है। आज सीबीआई की विशेष अदालत विवादित ढांचे गिराए जाने को लेकर अपना अहम फैसला सुनाएगी। करीब चार दशक पुराने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कई बड़े नेता आरोपी हैं। इतने हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अयोध्या और लखनऊ जैसे शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि राजजन्म भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पिछले साल नवंबर में फैसला सुना चुका है।
साल 1992 में हुए बाबरी विध्वंस के मामले में फैसला आने वाला है। विशेष CBI अदालत में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अब मामले के 28 साल के बाद आज CBI की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है।
उमा भारती ने नड्डा को लिखे पत्र में अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि 30 सितंबर को लखनऊ की विशेष अदालत में फैसला सुनने के लिए मुझे पेश होना है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत का नाम लेकर तमाम झूठ बेले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भी इमरान ने जहर उगलना जारी रखा और कई मुद्दों पर झूठ का अंबार लगा दिया।
ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी कहा कि इस मस्जिद परिसर में अस्पताल, पुस्तकालय और संग्रहालय आदि होंगे।
छह दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के इस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, भाजपा नेता विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास और साध्वी रितम्बरा समेत कुल 32 अभियुक्त हैं।
ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने IANS को बताया, जब तक खड़ी धान की फसल काटी नहीं जाती, तब तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा। हरी खेती को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हराम (निषिद्ध) है।
ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमडब्ल्यूपीएलबी) निकाय बाबरी मस्जिद के बदले में मुसलमानों को दिए गए पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं है।
सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और आगे भी रहेगी क्योंकि यह इस्लाम का कानून है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है, वह जमीन मस्जिद ही रहती है।
राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मस्जिद निर्माण के लिये पांच एकड़ जमीन अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की है। आईआईसीएफ, मस्जिद निर्माण, इंडो इस्लामिक सेंटर, पुस्तकालय और अस्पताल बनाने में इस जमीन का इस्तेमाल करेगा।
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