पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नये वर्ष की पूर्व संध्या और एक जनवरी तथा विवाह या अन्य जश्नों में पटाखे छोड़ने पर आज रोक लगा दी।
आतिशबाजी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया साथ ही लोगों ने आतिशबाजी कर कचरा भी खूब फैलाया। लोधी रोड में तो तड़के चार बजे पीएम 10 का स्तर करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। वहीं पीएम 2.5 का स्तर भी 8 गुना से ज्यादा दर्ज किया गया। यानी
दिल्ली पुलिस ने दो कर्मियों को अपने बीट क्षेत्र में पटाखों की बिक्री रोक पाने में नाकाम रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है
"प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर यही हाल रहा तो कल कोई दीपक जलाने पर भी सवाल उठा सकता है क्योंकि दीयों से भी धुआं निकलता है। दीया जलाने से प्रदूषण की बात उठी, तब क्या करेंगे?"
बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री रामदास कदम ने भरोसा दिलाया कि हिन्दुओं के त्यौहार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार ने दिवाली पर ज्यादा आवाज़ वाले पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई
हालिया हफ्तों में पटाखों की बिक्री भी तेज हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध ने त्योहार का मजा किरकिरा कर दिया है...
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