आज के समय में हर इंसान का समय काफी कीमती हो गया है। हर किसी के पास समय कम और काम काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर इंसान का समय बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात है कि उसे गुस्सा आएगा। मगर इस कारण किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह किसी दूसरे शख्स पर किसी भी तरह से हमला कर दे। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें एक यात्री पायलट को मुक्का मारते हुए नजर आ रहा है। वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने इसके पीछे का कारण भी बताया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप एक देख सकते हैं कि पायलट यात्रियों के सामने कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है तभी पीछे से पीले रंग की हुडी पहना एक शख्स आता है उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद वह पायलट से कहता है, 'चलाना है चला, नहीं चलाना है मत चला, खोल गेट।'इसके बाद एक एयर होस्टेस कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपने जो भी किया गलत किया। इस बात को सुनकर वह शख्स फिर से कहता है कि हम कितनी देर से बैठे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
इस वीडियो को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर @Capt_Ck नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के साथ कैप्शन में बताया है कि, 'एक यात्री ने इंडिगो के कैप्टन को मारा क्योंकि वह देरी की घोषणा कर रहा था।' खबर लिखे जाने तक वीडियो को 2 लाख 41 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- पायलट या फिर कैबिन क्रू का देरी से क्या लेना-देना, वो तो बस अपना काम कर रहे थे। इस आदमी को गिरफ्तार करो और नो-फ्लाई की लिस्ट में डालो। इसकी फोटो पब्लिश करो ताकि लोग इसके गुस्से से परिचित हो सके। एक यूजर ने लिखा कि, फ्रस्टेशन किसी यात्री को क्रू सदस्य पर शारीरिक हमला करने का अधिकार नहीं देती है।
इंडिगो ने उस यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसने पायलट को मारा है और वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि, 'हम आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।'
जांच एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि, विमानन सुरक्षा एजेंसी ने उस वायरल वीडियो के संबंध में जांच शुरू कर दी है जिसमें दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की उड़ान (6E-2175) कोहरे के कारण विलंबित होने पर एक यात्री ने पायलट को मुक्का मार दिया था। यात्री ने पायलट को तब मारा जब पायलट कल दोपहर करीब एक बजे उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है।
IGI एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक इंडिगो फ्लाइट के को-पायलेट अनूप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 323, 341, 290 और 22 एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आरोपी पैसेंजर साहिल कटारिया को सीआरपीसी 41 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, हालांकि ये सभी धाराए जमानती है।
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