नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हालांकि घटना के बाद महिला के पति ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। पुलिस ने रविवार को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान आकाश की पत्नी शालिनी (22) और आशु उर्फ शैलेंद्र (34) के रूप में हुई है। शालिनी दो बच्चों की मां थी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि अपनी पत्नी को बचाते हुए 23 वर्षीय आकाश घायल हो गया। उन्होंने बताया कि आकाश पर चाकू से कई बार हमले किए गए और उसका यहां एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
आरोपी ने महिला पर किया हमला
पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा, ‘‘यह घटना शनिवार रात करीब सवा 10 बजे हुई जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर उसकी (शालिनी की) मां शीला से मिलने जा रहे थे। आशु अचानक वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया।’’ पुलिस ने बताया कि आकाश पहले वार से बच गया, लेकिन आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी की ओर मुड़कर उस पर कई बार चाकू से वार किए। डीसीपी ने कहा, ‘‘आकाश उसे बचाने दौड़ा लेकिन उसने उसे भी चाकू मार दिया गया। वह हालांकि, आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा और उसका चाकू छीन लिया। इस बीच हाथापाई के दौरान आकाश ने उसे (आशु को) चाकू मार दिया।’’
आरोपी और महिला दोनों की हुई मौत
पुलिस ने बताया कि शालिनी का भाई रोहित और कुछ स्थानीय निवासी तीनों को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने शालिनी और आशु को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा, ‘‘जांच के दौरान पता चला कि शालिनी अपनी मौत के समय गर्भवती थी।’’ पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना कुतुब रोड के पास एक व्यस्त इलाके में सरेआम हुई जिससे इलाके में दहशत फैल गई। शालिनी की मां के अनुसार कुछ साल पहले दंपति के बीच तनाव था और इस दौरान शालिनी आशु के साथ रहने लगी थी।
पति से विवाद के दौरान लिव-इन पार्टनर के साथ रही थी महिला
डीसीपी ने बताया कि बाद में उसकी आकाश के साथ सुलह हो गई और वह अपने दोनों बच्चों सहित आकाश के साथ रहने लगी। पुलिस ने बताया कि इससे आशु क्रोधित हो गया और उसने शालिनी के अजन्मे बच्चे का पिता होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा, ‘‘आशु का नाम नबी करीम थाने में अपराधी के रूप में दर्ज था और उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड था। आकाश पर भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।’’ शीला की शिकायत के आधार पर नबी करीम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103-1 (हत्या) और 109-1 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (इनपुट- पीटीआई)
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