Saturday, April 20, 2024
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दिल्‍ली: पुलिसकर्मी ने तोड़ा ट्रैफिक का नियम तो लगेगा दोगुना जुर्माना, एडवाइजरी से मचा हड़कंप

पुलिस के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर संशोधित एक्ट के तहत दोगुना चालान होगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 05, 2019 8:30 IST
Police - India TV Hindi
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सितंबर की शुरुआत के साथ ही राजस्‍थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्‍यों को छोड़ दें तो पूरे देश में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle act) के संशोधनों को लागू कर दिया गया है। जिसके बाद से देश के विभिन्‍न शहरों से भारी भरकम चालान कटने की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये सभी चालान आम लोगों के कटे हैं। लेकिन दिल्‍ली पुलिस के नए आदेश के बाद अब पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश के तहत यदि पुलिस के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर संशोधित एक्ट के तहत दोगुना चालान होगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान भी है। 

दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने यह सर्कुलर भी जारी किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन) मीनू चौधरी की ओर से एक दिन पहले जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर दिल्ली के पुलिसकर्मियों व जवानों समेत परिवहन विभाग के एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उनका मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोगुना चालान होगा। भले वह अपने निजी वाहन या फिर सरकारी वाहन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। 

यह सर्कुलर दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों, जिला डीसीपी, ट्रैफिक पुलिस रेंज के अधिकारियों को भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि अपने स्टाफ को ट्रैफिक नियम न तोड़ने को लेकर जागरूक करें। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सभी जवानों का जागरूक किया जा रहा है। इस अधिकारी ने बताया कि पुलिस व एनफोर्समेंट अधिकारियों के डबल चालान का प्रावधान नए व्हीकल एक्ट में है। 

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