नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दो आरोपियों को भी अदालत के सामने पेश किया गया था जिन्हें अदालत ने उन्हें आठ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अब तक 20 लोग गिरफ्तार
पिछले सप्ताह तुर्कमान गेट पर हुई पथराव की घटना के सिलसिले में मंगलवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 20 हो गई है। पुलिस ने बताया कि हिंसा भड़काने में भूमिका निभाने वाले सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स’ को गिरफ्तार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान (34), अदनान (28), मोहम्मद नावेद (44), मोहम्मद फैज (20), मोहम्मद उबैदुल्ला (23), मोहम्मद आरिब (25), मोहम्मद काशिफ (25), मोहम्मद कैफ (23), मोहम्मद अदनान (37), समीर हुसैन (40), मोहम्मद अतहर (20), शाहनवाज आलम (55), मोहम्मद इमरान (28), मोहम्मद इमरान उर्फ राजू (36), मोहम्मद अफ्फान (20), मोहम्मद आदिल(20), मोहम्मद आमिर हमजा (22), मोहम्मद उबैदुल्ला (26), फहीम (30) और मोहम्मद शहजाद (29) के रूप में हुई।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पुलिस ने बताया कि तुर्कमान गेट क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गयी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी और व्यापक सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है।"