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कोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा, सरकार को दिए 12 से 13 फीसदी तक ही आरक्षण देने के निर्देश

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 27, 2019 04:07 pm IST,  Updated : Jun 27, 2019 05:19 pm IST

मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मराठा आरक्षण बरकरार रखा है, लेकिन निर्दश दिए हैं कि 12 से 13 प्रतिशत तक ही दिया आरक्षण दिया जाए।

MARATHA- India TV Hindi
कोर्ट ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा (प्रतिकात्मक तस्वीर) Image Source : PTI (FILE PHOTO)

मुंबई। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मराठा आरक्षण बरकरार रखा है, लेकिन निर्दश दिए हैं कि 12 से 13 प्रतिशत तक ही दिया आरक्षण दिया जाए। फिलहाल सरकार ने 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितों में ही 50 प्रतिशत ज्यादा आरक्षण दे सकती है।

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप आरक्षण का प्रतिशत 16 से घटाकर 12 से 13 प्रतिशत किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘‘हम व्यवस्था देते हैं और घोषित करते हैं कि राज्य सरकार के पास सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) के लिए एक पृथक श्रेणी सृजित करने और उन्हें आरक्षण देने की विधायी शक्ति है।’’

अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

महाराष्ट्र विधानसभा ने 30 नवंबर 2018 को एक विधेयक पारित किया था जिसमें मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने इस समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था।

यह आरक्षण राज्य में पहले से मौजूद कुल 52 प्रतिशत आरक्षण से इतर होगा। आरक्षण को चुनौती देने वाली सात याचिकाएं दायर हुई थीं जबकि कुछ अन्य याचिकाएं इसके समर्थन में दायर हुई थीं।

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