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दुबई की जेल में 18 साल बिताने के बाद 4 श्रमिक भारत लौटे, केटीआर ने किया हवाई टिकट का इंतजाम

Reported By : Surekha Abburi Edited By : Rituraj Tripathi Published : Feb 21, 2024 09:57 pm IST, Updated : Feb 21, 2024 10:18 pm IST

दुबई की एक अदालत ने नेपाल के एक चौकीदार बहादुर सिंह की हत्या के आरोप में पांच कर्मचारियों को 25 साल जेल की सजा सुनाई थी। इनमें से 4 वापस भारत आ गए। एक के जल्द आने की संभावना है।

Dubai- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV दुबई की जेल में 18 साल बिताने के बाद 4 श्रमिक भारत लौटे

हैदराबाद: हत्या के एक मामले में दुबई की जेल में 18 साल बिताने के बाद, तेलंगाना के पांच में से चार श्रमिक घर लौट आए हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब राजन्ना सिरसिला जिले के रहने वाले दो श्रमिकों का उनके परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया।

शिवरात्रि मल्लेश और उनके भाई शिवरात्रि रवि अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। डुंडुगुला लक्ष्मण दो महीने पहले लौटे थे जबकि शिवरात्रि हनमंथु दो दिन पहले वापस आए थे। पांचवें व्यक्ति वेंकटेश के अगले महीने जेल से रिहा होने की संभावना है।

दुबई की एक अदालत ने नेपाल के एक चौकीदार बहादुर सिंह की हत्या के आरोप में पांच कर्मचारियों को 25 साल जेल की सजा सुनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पिछले साल सितंबर में दुबई की यात्रा के दौरान तत्कालीन राज्य मंत्री केटी रामाराव (केटीआर) की अपील के बाद उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी थी।

केटीआर ने करवाई हवाई टिकट की व्यवस्था

केटीआर ने श्रमिकों की वापसी के लिए उड़ान टिकटों की व्यवस्था की। ये सभी दुबई की आवेर जेल में बंद थे। केटीआर, जो सिरसिला से विधायक हैं, ने 2011 में मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेपाल का दौरा किया था और शरिया कानून के अनुसार मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये या 'दीय्या' (रक्त धन) सौंपा था।

बाद में पीड़ित परिवार ने दया याचिका के दस्तावेज यूएई सरकार को सौंपे। हालांकि, कुछ कारणों और अपराध की गंभीरता के कारण, यूएई सरकार ने दया याचिका को मंजूरी नहीं दी। केटीआर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत, मामले को संभाल रहे अरब वकील और अन्य सरकारी अधिकारियों के माध्यम से मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करते रहे।

सितंबर 2023 में दुबई की अपनी पिछली यात्रा के दौरान, उन्होंने यूएई सरकार से दया याचिका को मंजूरी देने का अनुरोध किया था, यह देखते हुए कि पांच एनआरआई पहले ही जेल में लंबा समय बिता चुके हैं और उनके पास जेल अधिकारियों से अच्छा आचरण प्रमाण पत्र भी है।

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