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28 साल पहले बस हादसे में हुई थी भैंसे की मौत, 83 साल के ड्राइवर को अब गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Jun 27, 2023 09:26 pm IST,  Updated : Jun 27, 2023 09:28 pm IST

एक बस हादसे में भैंसे की मौत 28 साल पहले हुई थी। उसके चालक को पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पाया कि चालक 83 साल का हो चुका है और उसे रिटायर हुए भी 20 साल हो चुके हैं।

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अच्छन Image Source : INDIA TV

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बस हादसे में हुई भैंसे की मौत के 28 साल बाद बस चालक की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। ये हादसा साल 1994 में हुआ था। बरेली से जब पुलिस इस बस चालक को पकड़ने के लिए पहुंची तो देखकर दंग रह गई। चालक की उम्र 83 साल हो चुकी है और वह पुलिस को देखकर रोने लगा।

क्या है पूरा मामला

28 साल पहले बस हादसे में एक भैंसे की मौत के बाद बरेली न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बाराबंकी के रहने वाले 83 साल के बस चालक अच्छन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। वारंट लेकर बरेली पुलिस बाराबंकी में बुजुर्ग बस चालक के घर पहुंची। वारंट मिलते ही बुजुर्ग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वारंट और पुलिस को देखकर लकवाग्रस्त बुजुर्ग बस चालक अच्छन पुलिसकर्मी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगे। बुजुर्ग की हालत को देखकर पुलिसकर्मी उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होने की चेतावनी देकर चले गए।

नौकरी से रिटायर हुए हो गए 20 साल 

अच्छन यूपी परिवहन विभाग में बस चालक के पद पर तैनात थे। उन्हें नौकरी से रिटायर हुए 20 साल बीत गए हैं। अब बुढ़ापे में लकवाग्रस्त होने की वजह से वो चलने-फिरने में मजबूर हैं। वारंट जारी होने के बाद अच्छन मियां ने रोते हुए बताया कि साल 1994 में कैसरबाग डिपो की बस लेकर लखनऊ से बरेली और फरीदपुर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी बस से एक भैंसे की टक्कर हो गई। जब तक ब्रेक लगाते तब तक हादसा हो चुका था। भैंसे की उस हादसे में मौत हो गई। फरीदपुर थाने में दुर्घटना का केस दर्ज किया गया था। उसके बाद बस छोड़ दी गई थी। मामला खत्म हुआ या नहीं कुछ भी पता नहीं चला सका।

सोमवार को अचानक फरीदपुर थाने के एसआई विजय पाल आए और गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही बुजुर्ग अच्छन रोने लगे। वह लकवाग्रस्त हैं और बीमार रहते हैं। चलने में भी दिक्कत होती है। पुलिसकर्मियों ने उनकी दशा देख कहा कि कोर्ट में जाकर हाजिरी जरूर लगा दें। नहीं तो मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से वारंट हुआ है। (रिपोर्ट- दीपक निर्भय चिराग)

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