Sunday, April 28, 2024
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'हिजाब पर कर्नाटक सरकार का आदेश छात्रों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए मौत की घंटी'

Hijab Ban Case: अहमदी ने तर्क दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ राज्य सरकार का आदेश बिरादरी की अवधारणा को गलत समझता है।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam
Published on: September 14, 2022 21:58 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Supreme Court

Hijab Ban Case: सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि कर्नाटक सरकार के आदेश (जीओ) में हिजाब की अनुमति नहीं है, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लेने के इच्छुक छात्रों के लिए मौत की घंटी है, और कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आगे पूछा कि किसी को हिजाब पहनने की अनुमति देने से अनुशासन की डिग्री प्रभावित होती है? वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष दलील दी कि हिजाब पहनने वाली अधिकांश लड़कियां रूढ़िवादी परिवारों से आती हैं और पूछा कि इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा, और किसी को हिजाब पहनने की अनुमति देने से अनुशासन की डिग्री कैसे प्रभावित होती है?

'किसी के धार्मिक अनुष्ठान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या एकता में बाधा डालते हैं?'

उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि राज्य का वैध हित विविधता को प्रोत्साहित करना है और सभी प्रथाओं में एकरूपता नहीं है और किसी को यह क्यों महसूस करना चाहिए कि किसी के धार्मिक अनुष्ठान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या एकता में बाधा डालते हैं? अहमदी ने तर्क दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ राज्य सरकार का आदेश बिरादरी की अवधारणा को गलत समझता है, और स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंधित करके, राज्य सरकार ने मुस्लिम छात्राओं को स्कूल से बाहर कर दिया है। 

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उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने में राज्य का कोई वैध हित नहीं था। हुजेफा ने कहा कि जीओ, भले ही वह तटस्थ प्रतीत हो, संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए उसे रद्द करना होगा, अगर यह किसी विशेष समुदाय को टारगेट करता है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के कुछ छात्रों ने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और हेडस्कार्फ के साथ स्कूल गए हैं।

'हिजाब को अस्वीकार करने से शिक्षा और बिरादरी के लिए बाधाएं पैदा होंगी'

हुजेफा ने जोर दिया, "जीओ उनकी (छात्रों की) धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए मौत की घंटी पर प्रहार करेगा और तर्क दिया कि हिजाब को अस्वीकार करने से शिक्षा और बिरादरी के लिए बाधाएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि यह संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे के सिद्धांत के विपरीत होगा, अगर यह कहा जाता है कि हिजाब की अनुमति नहीं होगी।

पीयूसीएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अहमदी ने प्रस्तुत किया कि 15 मार्च को हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने रिपोर्ट की तटस्थता पर आपत्ति व्यक्त की।

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