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यौन उत्पीड़न के मामले में पहली बार ट्रांसजेंडर पर आरोप, इस राज्य की अदालत ने सुनाई सजा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Feb 06, 2023 11:34 pm IST,  Updated : Feb 06, 2023 11:39 pm IST

अदालत ने सोमवार को ट्रांसजेंडर को 16 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा सुनाई। अदालत ने ट्रांसजेंडर को 25,000 रुपये के जुर्माने के अलावा छह साल कैद की सजा सुनाई।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

केरल में अपनी तरह के पहले मामले में राजधानी तिरुवनंतपुरम की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक ट्रांसजेंडर को 16 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा सुनाई। अदालत ने ट्रांसजेंडर को 25,000 रुपये के जुर्माने के अलावा छह साल कैद की सजा सुनाई।

ट्रांसवुमन युवा लड़के से मिली थी

पुलिस ने कहा कि यह घटना 2016 में हुई थी, जब राज्य की राजधानी शहर के लिए ट्रेन यात्रा के दौरान एक ट्रांसवुमन एक युवा लड़के से मिली थी। उसकी लड़के से दोस्ती हो गई और जब ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो वह लड़के को स्टेशन से बाहर अपने ठिकाने पर ले गई और उसका यौन उत्पीड़न किया।

लड़के को कई बार फोन किया

बाद में उस ट्रांसवुमन ने लड़के को मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन वह उससे दूर रहा और बाद में जब उसने लड़के के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज भेजना शुरू किया, जिसका अकाउंट उसकी मां के मोबाइल फोन से टैग हो गया था, लड़के की मां ने मैसेज देखने के बाद बेटे से मामले के बारे में पूछा।

ट्रांसवुमन पुरुष के रूप में पेश हुआ

बेटे ने अपनी मां को सबकुछ बताया। इसके बाद मां ने तुरंत स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया। जब सुनवाई चल रही थी तो वह ट्रांसवुमन पुरुष के रूप में पेश हुआ। अब उसे सांचू सैमसन के नाम से जाना जाता है।

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