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सुप्रीम कोर्ट ने ISIS से संबंध रखने के आरोपी अम्मार रहीमान की जमानत रद्द करने से किया इनकार

आरोपी रहीमान हिंसक जिहादी विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी बनाने और कमजोर मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ISIS प्रचार चैनल संचालित कर रहा था।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : May 14, 2025 15:43 IST, Updated : May 14, 2025 16:02 IST
supreme court
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से संबंध रखने के आरोपी अम्मार रहीमान की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पाया कि रहीमान के मोबाइल फोन में मिले सबूत उसे ISIS का सदस्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और और उसके खिलाफ अन्य साक्ष्य भी उसे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने तक रहीमान रहीमान विदेश नहीं जा सकता, जब तक कि उसे कोर्ट से पूर्व अनुमति न मिल जाए।

सोशल मीडिया पर चलाता था ISIS के प्रोपेगेंडा चैनल

बता दें कि रहीमान हिंसक जिहादी विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी बनाने और कमजोर मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ISIS प्रोपेगेंडा चैनल संचालित कर रहा था। आरोपों के अनुसार, उसने और उसके साथियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू-कश्मीर और ISIS-नियंत्रित क्षेत्रों में जाने की योजना बनाई थी।

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