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Asaduddin Owaisi: 'नूपुर शर्मा को दिल्ली के सीएम पद का दावेदार बना सकती है बीजेपी', ओवैसी ने दिया बयान

 Published : Jun 19, 2022 08:19 am IST,  Updated : Jun 19, 2022 10:59 am IST

Asaduddin Owaisi: ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें विश्वास है कि नूपुर शर्मा 6-7 महीने में फिर से आएंगी। बीजेपी द्वारा उन्हें बड़े नेता के रूप में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि बीजेपी उन्हें दिल्ली के सीएम पद की दावेदार भी बना दे।

Asaduddin Owaisi- India TV Hindi
Asaduddin Owaisi Image Source : FILE PHOTO

Asaduddin Owaisi: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिर मु​खरित हुए हैं। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें विश्वास है कि नूपुर शर्मा 6-7 महीने में फिर से आएंगी। बीजेपी द्वारा उन्हें बड़े नेता के रूप में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि बीजेपी उन्हें दिल्ली के सीएम पद की दावेदार भी बना दे। इन बयानों के साथ ही उन्होंने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। 

अग्निपथ ​स्कीम नौजवानी को बर्बाद करने का रास्ता: ओवैसी

वहीं अग्निपथ स्कीम पर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवान सड़क पर निकले। मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बुलडोजर से कितनों के घर तोड़े जाएंगे? हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर तोड़ें।

बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन से जोड़ते हुए ओवैसी ने कहा कि 'मैं वाराणसी के पुलिस आयुक्त से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने बच्चों को समझाने की बात कही तो क्या मुसलमान के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? उन्होंने कहा कि आप बुलाकर बात करें। आपको पिछले जुमे को बुलाकर बात करनी चाहिए थी।

ओवैसी ने कहा कि आफरीन फातीमा का घर तोड़ा गया। आपने क्यों तोड़ा? क्योंकि उनके पिता ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ओवैसी ने कहा कि  प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस संविधान का बुनियादी संरचना का हिस्सा है। आप खाली ज़बान बोलंगे या अमल भी करेंगे? कोर्ट उनके पिता को सज़ा देगा, उनकी बेटी या बीवी को नहीं। कोर्ट उनके घर को तोड़ने का हुकुम जारी नहीं करेगा। वह घर आफरीन फातीमा की मां के नाम पर था और इस्लाम में अगर घर किसी बहन, बेटी, बीवी के नाम पर होता है तो उस पर उसका हक होता है न कि उसके पति का। आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया। यह है आपका इंसाफ?

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