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Gyanvapi Masjid survey: सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का दिया आदेश, कहा- नमाज को न रोका जाए

वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी की एक अदालत द्वारा जिला प्रशासन को परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को सील करने के निर्देश के बाद करेगी, जहां सर्वेक्षण दल द्वारा कथित तौर पर एक 'शिवलिंग' पाया गया था।

Written by: Shashi Rai @km_shashi
Published : May 17, 2022 06:56 am IST, Updated : May 17, 2022 06:15 pm IST
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 

Highlights

  • ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • वीडियोग्राफी के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई
  • जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ करेगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid survey: वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई बड़े आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जहां भी दावा किया गया है उसे प्रशासन सुरक्षित रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टी को नोटिस जारी किया है और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल गुरुवार तक सुनवाई टाल दी है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में सर्वे को रोकने की मांग की।

मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पूजा-अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहां के हालात ही बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया कि अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वह उस स्थान की सुरक्षा करें पर मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए।

बता दें कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी की एक अदालत द्वारा जिला प्रशासन को परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को सील करने के निर्देश के बाद कर रही है, जहां सर्वेक्षण दल द्वारा कथित तौर पर एक 'शिवलिंग' पाया गया था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी।पीठ ने पिछले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर धार्मिक परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति का कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, CJI की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया था। जिला अदालत ने दो और वकीलों को भी नियुक्त किया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित मस्जिद का सर्वेक्षण करने में अधिवक्ता आयुक्त की मदद करेंगे।इसने पुलिस को आदेश दिया कि यदि अभ्यास को विफल करने का प्रयास किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करें। स्थानीय अदालत का 12 मई का आदेश महिलाओं के एक समूह द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर आया, जिनकी मूर्तियां मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद के अंदर फिल्मांकन का विरोध किया था और अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। विरोध के बीच कुछ देर के लिए सर्वे ठप हो गया। हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद के अनुसार, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने भी सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में दो बंद तहखाने खोलने पर आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को इस अभ्यास की निगरानी करने और अगर किसी ने सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न की तो प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

मस्जिद के वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण का आदेश 18 अप्रैल, 2021 को न्यायाधीश दिवाकर द्वारा दिल्ली के निवासियों राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की याचिका के बाद दिया गया था।मूल वाद 1991 में वाराणसी जिला अदालत में उस स्थान पर प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दायर किया गया था जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है। याचिका में यह दलील दी गई है कि मस्जिद मंदिर का हिस्सा है।

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