Saturday, December 06, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. महाराष्ट्र: MPSC अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपये में परीक्षा प्रश्नपत्र देने की हुई पेशकश, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र: MPSC अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपये में परीक्षा प्रश्नपत्र देने की हुई पेशकश, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया है कि इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Feb 02, 2025 02:45 pm IST, Updated : Feb 02, 2025 02:53 pm IST
पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फोन करके 40 लाख रुपये में प्रश्नपत्र देने की पेशकश करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था। 

पुलिस ने इन तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार को आरोपी दीपक गयाराम गायधाने, सुमित कैलाश जाधव और योगेश सुरेंद्र वाघमारे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि एमपीएससी की सचिव सुवर्णा खरात ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों को एक अज्ञात नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने उन्हें 40 लाख रुपये में परीक्षा का पेपर देने की पेशकश की। 

पेपर लीक होने का नहीं मिला सबूत

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निखिल पिंगले ने कहा, 'इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो आरोपी चाकन इलाके से पकड़े गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को नागपुर से गिरफ्तार किया गया।' उन्होंने कहा कि अब तक हुई जांच के अनुसार, परीक्षा का पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। 

पुलिस ने बरामद की 24 छात्रों की सूची

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 24 छात्रों की सूची भी बरामद की है, जिन्हें आरोपियों ने फोन किया था या फोन करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम की धारा 62, 318 (4), 353 1 (बी) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा के इनपुट के साथ

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें महाराष्ट्र सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement