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नागपुर में 31 मार्च तक लागू रहेंगे प्रतिबंध, मिलेगी कुछ छूट

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 20, 2021 07:56 pm IST,  Updated : Mar 20, 2021 08:00 pm IST

महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच नागपुर जिले में लगाए गए प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेंगे, लेकिन कुछ ढील भी दी जाएगी।

नागपुर में 31 मार्च तक लागू रहेंगे प्रतिबंध, मिलेगी कुछ छूट- India TV Hindi
नागपुर में 31 मार्च तक लागू रहेंगे प्रतिबंध, मिलेगी कुछ छूट Image Source : PTI

नागपुर: महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच नागपुर जिले में लगाए गए प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेंगे, लेकिन कुछ ढील भी दी जाएगी। बता दें कि कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के बाद, 15 से 21 मार्च तक जिले में कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें कुछ छूट के साथ अब 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है हैं। 

जिला संरक्षक मंत्री राउत ने स्थिति का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि जिले में आंशिक छूटों के साथ प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि होली के त्योहार के लिए एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। 

मंत्री ने कहा कि आवश्यक सामान को बेचने वाली दुकानों को अपराह्न चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे तक खाद्य वितरण सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 

नागपुर में शुक्रवार को कोविड-19 के 3,235 नए मामले सामने आए, जिससे जिले में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,85,787 तक पहुंच गए। गौरतलब है कि सिर्फ नागपुर में ही नहीं, पूरे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे शासन और प्रशासन चिंता में हैं।

मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों पर होगी रैंडम कोरोना टेस्टिंग

महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला लिया है। अब से मुंबई में रेलवे स्टेशन, बस डिपो, मॉल, बाजार, पर्यटन स्थल और सरकारी कार्यालयों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रैंडम एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोई शख्स टेस्ट कराने से इनकार करता है, तो उसपर कार्रवाई भी होगी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी है। BMC ने कहा, "मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति टेस्ट कराने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।"

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