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बीआरएस नेता के. कविता को हैदराबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती, जानिए ताजा अपडेट

बीआरएस एमएलसी के कविता को हेल्थ चेकअप के लिए हैदराबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें स्त्री रोग से संबंधित बीमारी बताई जा रही है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Oct 01, 2024 9:54 IST, Updated : Oct 01, 2024 10:21 IST
बीआरएस नेता के.कविता - India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI बीआरएस नेता के.कविता

 हैदराबादः तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और सीनियर बीआरएस नेता के.कविता को मेडिकल जांच के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि जांच के नतीजों के आधार पर चिकित्सक यह तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है या नहीं। उन्होंने बताया कि जांचें आज पूरी हो जाने की संभावना है।

कविता को है ये परेशानी

उनके के पीआरओ के अनुसार, दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में रहने के दौरान कविता को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं और तेज बुखार सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस संबंध में वह पहले दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच करा चुकी थीं। 

सीबीआई और ईडी ने किया था गिरफ्तार

बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने 15 मार्च, 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क का उल्लंघन दिखाया गया था। 

चार्जशीट हो चुकी है फाइल

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। आरोप पत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ दायर किया गया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। 

सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत

शीर्ष अदालत ने कहा था कि कविता पांच महीने से सलाखों के पीछे है और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लगेगा क्योंकि 493 गवाह और कई दस्तावेज हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 'आबकारी नीति मामले' के सिलसिले में उन्हें जमानत दे दी। (एएनआई)

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