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योगी सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर लिया बड़ा फैसला, खून का रिश्ता नहीं तो देना पड़ेगा 7 फीसदी स्टांप शुल्क

 Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Oct 11, 2023 06:35 am IST,  Updated : Oct 11, 2023 08:35 am IST

उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी के खेल को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक नया फैसला लिया है। इसके तहत अगर कोई बाहर का शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत संपत्ति बेचता है तो उसे सर्किल रेट का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना पड़ेगा।

पावर ऑफ अटार्नी पर योगी सरकार का नया फैसला- India TV Hindi
पावर ऑफ अटार्नी पर योगी सरकार का नया फैसला Image Source : PTI

उत्तर प्रदेश: राज्य की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक नया फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब करोड़ों की संपत्ति को केवल 100 रुपये के स्टांप पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर नहीं बेचा जा सकता है। अब पॉवर ऑफ अटार्नी वाली संपत्ति पर व्यक्ति को सर्किल रेट का 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। मगर यह नया नियम केवल बाहरी व्यक्तियों पर लागू होगा। अगर आपका संपत्ति के मालिक से खून का रिश्ता है तो आप केवल 5000 रुपये स्टांप शुल्क देकर संपत्ति बेच सकते हैं।  

स्टांप शुल्क की चोरी रोकने के लिए लिया फैसला

बीते मंगलवार यानी 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस विषय पर स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि, पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है। हमने देखा कि शहर-गांव, हर जगह पावर ऑफ अटार्नी की मदद से संपत्ति को खरीदने और बेचने का काफी बड़ा धंधा चलाया जा रहा है। इसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी बेचने वाले स्टांप शुल्क की चोरी भी कर रहे हैं। इन सभी को रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

क्या होता है पावर ऑफ अटार्नी

पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत जरूरी कानूनी दस्तावेज होता है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति से जुड़े फैसले लेने, जैसे उसे बेचना या फिर वित्त का प्रबंधन करना आदि के लिए किसी अन्य व्यक्ति या फिर संगठन को अनुमति देता है। मगर इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह शख्स उस संपत्ति का मालिक बना गया है। उसे केवल उस संपत्ति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलता है। और यह अधिकार भी केवल असली मालिक की अनुपस्थिति में ही मिलता है।

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