Saturday, April 27, 2024
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पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान, तहिरुल कादरी के खिलाफ दिया यह बड़ा आदेश

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: July 14, 2017 19:37 IST
Imran Khan and Tahirul Qadri | AP Photo- India TV Hindi
Imran Khan and Tahirul Qadri | AP Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया। ATC इस्लामाबाद सचिवालय पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ 2014 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में दर्ज FIR पर सुनवाई कर रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था।

एक वकील के मुताबिक, अदालत ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिए नोटिस जारी किया है। ATC ने 3 फरवरी को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष खान और पाकिस्तान आवामी तहरीक (PAT) के प्रमुख कादरी के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह मामला 2014 के प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अस्मतुल्लाह जुनेजो पर हमले से जुड़ा है। सचिवालय पुलिस ने तोड़फोड़ और एसएसपी पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए पीटीआई और पीएटी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एटीसी जज सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाए जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस अबतक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किए जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है।

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