Saturday, April 27, 2024
Advertisement

इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत, दो मामलों में पूर्व पीएम की जमानत 8 जून तक बढ़ाई

लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पिछले सप्ताह अल कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है।

Sudhanshu Gaur Edited By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: May 16, 2023 23:09 IST
Pakistan, Imran Khan- India TV Hindi
Image Source : FILE इमरान खान

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंसा भड़काने और राजद्रोह से संबंधित दो मामलों में मिली जमानत को आठ जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य के संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपों और खान के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता मोहसिन रांझा के साथ मारपीट से संबंधित मामलों की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी। 

अदालत ने कोर्ट में पेश होने की दी थी छूट

इसके साथ ही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खान को आज अदालत में पेशी से भी छूट दी थी। मुख्य न्यायाधीश फारूक ने अदालत परिसर से खान की गिरफ्तारी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने के बारे में भी सवाल किया। अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला लंबित है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान को जमानत देते हुए नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने उन्हें आगे की राहत के लिए 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था। खान के पिछले साल अप्रैल में सत्ता से हटने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। खान का आरोप है कि सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं।

Pakistan, Imran Khan, Pakistan Army, Islamabad

Image Source : FILE
इमरान खान
 

इमरान खान को 9 मई को किया गया था गिरफ्तार 

इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पिछले सप्ताह अल कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है। अल कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 9 मई को खान को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया था और मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को भेज दिया था। 

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement