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Pakistan Political News: इमरान की पार्टी ने ‘फंडिंग’ मामले में चुनाव आयोग की रोक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया

 Edited By: Pankaj Yadav
 Published : Aug 10, 2022 10:40 pm IST,  Updated : Aug 10, 2022 10:40 pm IST

Pakistan Political News: आयोग ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि पार्टी को अवैध धन प्राप्त हुआ और पार्टी को एक नोटिस जारी करके पूछा है कि प्राप्त धन क्यों नहीं जब्त किया जाना चाहिए। यह मामला PTI के संस्थापक सदस्य अकबर एस.बाबर की ओर से दायर किया गया था और 14 नवंबर, 2014 से लंबित था।

Imran Khan- India TV Hindi
Imran Khan

Highlights

  • पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को नोटिस जारी किया
  • चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है

Pakistan Political News: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बुधवार को इस्लामाबाद के हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया है कि पार्टी प्रतिबंधित स्रोतों से धन प्राप्त करने और अपने बैंक खातों को छिपाने की दोषी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने शुक्रवार को इमरान खान को नोटिस जारी किया था और उन्हें पार्टी के खिलाफ प्रतिबंधित ‘फंडिंग’ मामले की सुनवाई में 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

पिछले हफ्ते, आयोग ने कहा था कि खान की पार्टी को भारतीय मूल के एक व्यवसायी सहित 34 विदेशी नागरिकों से नियमों के खिलाफ धन प्राप्त हुआ और इस कारण पार्टी पर प्रतिबंध भी लग सकता है। PTI ने इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपने अतिरिक्त महासचिव उमर अय्यूब द्वारा दायर एक रिट में, पार्टी ने अदालत से चुनाव आयोग के फैसले को अवैध घोषित करने और पार्टी को जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ रद्द करने का अनुरोध किया है।

वकीलों की तीन-सदस्यीय टीम अदालत में पार्टी का बचाव करेगी। आयोग ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि पार्टी को अवैध धन प्राप्त हुआ और पार्टी को एक नोटिस जारी करके पूछा है कि प्राप्त धन क्यों नहीं जब्त किया जाना चाहिए। यह मामला PTI के संस्थापक सदस्य अकबर एस.बाबर की ओर से दायर किया गया था और 14 नवंबर, 2014 से लंबित था। PTI प्रमुख इमरान खान ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और फैसला सुनाने वाली तीन-सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे की भी मांग की।

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