
आपको अपनी कंपनी एचआर को थमाने होते हैं दो फॉर्म-
नौकरी छोड़ने के बाद आपको फॉर्म नंबर-19 और फॉर्म नंबर-10सी भरकर अपने एचआर को थमाने होते हैं। इन फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर, नाम और स्थानीय पता भरना होता है। साथ ही आपको इस फॉर्म पर दो रेवेन्यू टिकट भी नत्थी करने होते हैं। ये टिकट एक रुपए के मूल्य के होते हैं। इस सबके बाद जब आप अपनी ऑफिस एचआर को यह फॉर्म थमाते हैं तो वह आपसे इंतजार करने को कहता है। इस फॉर्म को कंपनी के अधिकारी वैरीफाई करते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी के हिसाब से वक्त लग सकता है।
जब आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म को आपका कंपनी एचआर ओके कर देता है तो फिर इसे ले जाकर ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता है। वैसे अगर कर्मचारी चाहे तो कंपनी को इस प्रकिया को करने को भी कह सकता है और कंपनी खुद इन दोनों फॉर्म को जमा करवा सकती है।
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