Sunday, May 05, 2024
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कालीचरण महाराज कोर्ट में हुए पेश, 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था।

Vineet Kumar Singh Edited by: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: December 31, 2021 22:51 IST
Kalicharan Maharaj, Kalicharan Maharaj Court, Kalicharan Maharaj Gandhi- India TV Hindi
Image Source : PTI कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा के भी तहत केस दर्ज किया है।

Highlights

  • प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
  • कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा के भी तहत केस दर्ज किया है।
  • कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले में पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

रायपुर: महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रायपुर जिले की जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने शुक्रवार को बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा के भी तहत केस दर्ज किया है।

कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

खान ने बताया कि कालीचरण को पुलिस हिरासत के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया जाना था लेकिन पुलिस ने पूछताछ पूरी होने का हवाला देते हुए उन्हें आज अदालत में पेश कर दिया तथा अदालत ने कालीचरण महाराज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था तथा उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था। कालीचरण की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

खजुराहो के पास से गिरफ्तार किए गए कालीचरण
कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) लगाई गई हैं। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और 4 अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था। छत्तीगगढ़ पुलिस ने गुरुवार तड़के कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया था। अदालत ने कालीचरण को एक जनवरी वर्ष 2022 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया था। (भाषा)

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