Saturday, December 14, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया करीब एक साल से जेल में बंद है।

Reported By : Atul Bhatia Written By : Mangal Yadav Published : Mar 14, 2024 22:50 IST, Updated : Mar 14, 2024 23:08 IST
मनीष सिसोदिया- India TV Hindi
Image Source : FILE- ANI मनीष सिसोदिया

नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया करीब एक साल से जेल में बंद है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पुर्नविचार याचिका भी  खारिज होने के बाद उन्होंने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कोई मामला नहीं बनता है। हमने क्यूरेटिव याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है।

सिसोदिया पर लगा है ये आरोप

बता दें कि सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस अवधि बढ़ाई गई। लाभार्थियों ने कथित तौर पर ‘अवैध’ लाभ को आरोपी अधिकारियों तक भी पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपनी लेखा पुस्तिका में गलत प्रविष्टियां कीं।

ईडी और सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

मनीष सिसोदिया को  सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें नौ मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।  

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement