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इस साउथ सुपरस्टार को मिली पर्सनालिटी प्रोटेक्शन, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, बॉलीवुड में भी किया काम

 Written By: Shyamoo Pathak
 Published : Sep 27, 2025 12:51 pm IST,  Updated : Sep 27, 2025 12:52 pm IST

साउथ सुपरस्टार अक्किनैनी नागार्जुन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत की खबर मिली है। नागार्जुन को पर्सनालिटी प्रोटेक्स का अधिकार मिला है।

Akkineni Nagarjune- India TV Hindi
अक्किनैनी नागार्जुन Image Source : INSTAGRAM@THEKINGNAGARJUNA

फिल्मी दुनिया के सितारों की तस्वीरों का खूब इस्तेमाल विज्ञापनों से लेकर कई तरह की चीजों में होता रहा है। लेकिन अब एआई के इस दौर में फिल्मी सितारों को अपनी पर्सनालिटी प्रोटेक्ट करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीते दिनों ऐश्वर्या राय और करण जौहर समेत कुछ सितारों ने हाईकोर्ट से आदेश हासिल किया था जिसमें बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें उपयोग करना गैरकानूनी होगा। अब इस लिस्ट में एक साउथ सुपरस्टार भी जुड़ गया है। ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि अक्किनैनी नागार्जुन हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है। कुली अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। नागार्जुन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गुरुवार 25 सितंबर को  नागार्जुन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'आज के डिजिटल युग में मेरे व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आभारी हूं। महत्वपूर्ण कानूनी रणनीति और तर्क वरिष्ठ वकील वैभव गग्गर, प्रवीण आनंद, वैशाली, सोमदेव और विभव द्वारा प्रस्तुत किए गए। मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद।'

गलत इस्तेमाल होने पर होगी कार्रवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय नागार्जुन को अंतरिम राहत देने या न देने पर आदेश देने वाला था। यह याचिका न्यायमूर्ति तेजस करिया के समक्ष आई। याचिका में उल्लंघनों की तीन श्रेणियों को चिन्हित किया गया था, उनके नाम पर गलत तरीके से अश्लील सामग्री, अनधिकृत व्यापारिक सामग्री, और उनकी छवि का दुरुपयोग करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित सामग्री। वकील ने यूट्यूब शॉर्ट्स और पेड प्रमोशनल वीडियो का हवाला दिया, जिनमें नागार्जुन से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है और चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि एक बार सामग्री इंटरनेट पर अपलोड हो जाने के बाद, जनरेटिव एआई मॉडल इसकी प्रामाणिकता की परवाह किए बिना इसे उठा सकते हैं। यह देखते हुए कि विशिष्ट यूआरएल, जिनमें से अब तक 14 की पहचान की गई है, को हटाने का निर्देश दिया जा सकता है, न्यायमूर्ति करिया ने व्यापक प्रश्न पर भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक हस्तियों की स्थायी प्रसिद्धि को देखते हुए इस तरह के निषेधाज्ञा कितने समय तक जारी रह सकते हैं। 

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