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दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स को किया तलब, समीर वानखेड़े ने ठोका है मानहानि का मुकदमा

 Written By: Jaya Dwivedie @JDwivedie
 Published : Oct 08, 2025 01:28 pm IST,  Updated : Oct 08, 2025 01:28 pm IST

आर्यन खान के शो को लेकर समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख की रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को तलब किया है। समीर वानखेड़े का दावा है कि सीरीज में दिखाए गए सीन न सिर्फ उनकी छवि को खराब करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी खराब हैं।

Shah rukh khan sameer wankhede- India TV Hindi
शाहरुख खान, आर्यन खान और समीर वानखेड़े। Image Source : SRK/INSTAGRAM, PTI

शाहरुख खान और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की निर्माता है, जिसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। दोनों के खिलाफ IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने मानहानि याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज 8 अक्टूबर 2025 दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट दोनों को नोटिस जारी किया।

समीर ने दर्ज किया केस

समीर वानखेड़े का दावा है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज में जो चित्रण किया गया है, उसमें उन पर मानहानि हुई है। कोर्ट ने प्रतिवादियों (नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज) को निर्देश दिया है कि वे इस आरोप का जवाब दाखिल करें और साथ ही उस याचिका पर भी जवाब दें जिसमें कथित मानहानि वाले कंटेंट को विभिन्न वेबसाइटों से हटाने की मांग की गई है। हालांकि, अदालत ने अभी तक कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया है।

कोर्ट ने पहले लगाई थी वानखेड़े को फटकार

यह मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में सूचीबद्ध है। वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी पेश हुए और अपने संशोधित याचिका पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इस मुकदमे की पिछली सुनवाई में अदालत ने वानखेड़े को दिल्ली में मुकदमे की विचारशीलता स्पष्ट करने के लिए एक संशोधित मुकदमा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

नेटफ्लिक्स के वकील ने रखा पक्ष

नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने अपना पक्ष रखा और तर्क दिया कि सभी प्रतिवादियों (शाहरुख / रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स) एक ही स्थान पर नहीं रहते, जिससे कुछ दायित्व और अधिकार सवालों के घेरे में आ सकते हैं। अदालत ने प्रतिवादियों से कहा कि वे उस याचिका पर अपना जवाब जमा करें, जिसमें वानखेड़े ने कथित मानहानि वाले कंटेंट को हटाने की मांग की है। साथ ही सुनवाई के अगले चरण के लिए अगली तारीख 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

क्या है समीर वानखेड़े की मांग

वानखेड़े ने याचिका में ₹2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, जिसे वे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज ड्रग्स के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे जनता का कानून-प्रणाली संस्थानों में विश्वास कम हो जाता है। चौतरफा विवाद की पृष्ठभूमि को देखते हुए वानखेड़े ने यह दावा भी किया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। सीरीज को इस केस से जोड़कर पेश करना एक राजनीतिक या योजनाबद्ध प्रयास है।

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