Wednesday, February 25, 2026
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फिल्‍म 'गांजा शंकर' के नाम पर हुआ बवाल, नारकोटिक ब्यूरो ने फिल्‍म के टाइटल को लेकर मेकर्स को दी ये वॉर्निंग

Edited By: Ritu Tripathi @ritu_vishwanath Published : Feb 18, 2024 06:44 pm IST, Updated : Feb 18, 2024 06:44 pm IST

तेलुगु फिल्म 'गांजा शंकर' के पोस्टर और ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही ये चर्चा में है। फिल्म के नाम को लेकर अब एंटी-नारकोटिक ब्यूरो ने मेकर्स को फटकार लगाई है।

Ganja Shankar - India TV Hindi
Image Source : X Ganja Shankar

अपकमिंग तेलुगु मूवी 'गांजा शंकर' का जब से ऐलान हुआ है, तब से ही यह काफी सुर्खियों में है। फिल्म का नाम और ट्रेलर लगातार लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन अब फिल्म के रिलीज होने से पहले ही यह विवादों में घिरती नजर आ रही है। क्योंकि निर्माताओं को झटका देते हुए तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक ब्यूरो (टीएसएनएबी) ने फिल्‍म मेकर्स को फिल्‍म के नाम से 'गांजा' शब्द हटाने के लिए कहा है। 

फिल्म स्टार्स और मेकर्स पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई 

फिल्म के शीर्षक और यूट्यूब पर अपलोड किए गए ट्रेलर के संबंध में टीएसएनएबी ने अभिनेता साई धर्म तेज, फिल्म के निर्माता और निर्देशक से कहा है कि यदि गांजा/नशीले पदार्थों के संबंध में कोई भी आपत्तिजनक दृश्य शामिल किया गया तो उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह नोटिस किया जारी 

टीएसएनएबी के निदेशक संदीप शांडिल्य ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता धर्म तेज, निर्माता एस. नागवंशी और निर्देशक संपत नंदी को नोटिस जारी किया है। टीएसएनएबी का मानना है कि फिल्म का शीर्षक और ट्रेलर में शामिल दृश्य नशीली दवाओं की खपत और बिक्री का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं, जो संभावित रूप से एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है, "हमारा मानना है कि फिल्म 'गांजा शंकर' संभावित रूप से नशीले पदार्थों के सेवन के अपराध को उकसाने या बढ़ावा देने का काम कर रही है।" टीएसएनएबी के निदेशक ने अभिनेता और निर्माताओं से ऐसे किसी भी दृश्य का चित्रण करने से परहेज करने को कहा क्योंकि इसका युवा पीढ़ी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

नोटिस में हुआ ट्रेलर का जिक्र

ट्रेलर का जिक्र करते हुए नोटिस में बताया गया है कि नायक द्वारा किया जाने वाला पत्तेदार सब्जियों का व्यवसाय गांजा है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के तहत कोई भी व्यक्ति अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती नहीं करेगा। इसमें धारा 29 का भी उल्लेख है जो अपमान और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान करता है।

निदेशक ने उल्लेख किया कि तेलंगाना सरकार विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "आपकी फिल्म में नायक को गांजा व्यवसायी के रूप में चित्रित करना और उसके कृत्यों का महिमामंडन करना और विशेषकर शीर्षक 'गांजा शंकर' दर्शकों, छात्रों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।"

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