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वेब सीरीज विवाद: MP हाईकोर्ट ने खारिज की एकता कपूर की याचिका, चलेगा मुकदमा

कपूर के खिलाफ इस मामले में वेब सीरीज के प्रसारण के जरिये अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का आरोप लगा है।

Written by: PTI
Published : Nov 12, 2020 02:02 pm IST, Updated : Nov 12, 2020 02:02 pm IST
ekta kapoor web series controversy- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM एकता कपूर के लिए बढ़ीं मुश्किलें

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज "ट्रिपल एक्स" के सीजन-2 के विवादित दृश्यों को लेकर दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए मशहूर निर्माता एकता कपूर की याचिका खारिज कर दी है। कपूर के खिलाफ इस मामले में वेब सीरीज के प्रसारण के जरिये अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोपों में एक स्थानीय पुलिस थाने में पांच महीने पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने कपूर की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए बुधवार को विस्तृत फैसला सुनाया।

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एकल पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद 65 पृष्ठो के फैसले में कहा, "यूं लगता है कि मुकदमे के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 व 67-ए और भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर सकती है।" 

बहरहाल, अदालत ने वेब सीरीज के प्रसारण के जरिये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अनुचित इस्तेमाल को लेकर प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के सिलसिले में कपूर को राहत दी है। 

एकल पीठ ने अपने फैसले में टिप्पणी की, "हालांकि, यह कहना पर्याप्त रूप से उचित होगा कि मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया है।" कपूर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ शहर की अन्नपूर्णा पुलिस की पांच जून को दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को गलत बताया था और अदालत से गुहार की थी कि इस मामले को रद्द किया जाए। 

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पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्राथमिकी दो स्थानीय बाशिंदों-वाल्मीक सकरगाये और नीरज याग्निक की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) और 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। 

उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि कपूर के स्थापित ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज "ट्रिपल एक्स" के सीजन-2 के जरिये समाज में अश्लीलता फैलाई गई और एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत की गईं। इसमें यह आरोप भी लगाया गया कि वेब सीरीज के एक दृश्य में भारतीय सेना की वर्दी को बेहद आपत्तिजनक तौर पर पेश करते हुए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान किया गया।  

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