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अयोध्या मामले पर सुनवाई का आज आखिरी दिन, जवाब के लिए मुस्लिम पक्ष को मिलेगा 1 घंटा

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 16, 2019 07:40 am IST,  Updated : Oct 16, 2019 07:40 am IST

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज अयोध्या मामले में आखिरी सुनवाई करेगी। आज संविधान पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए करीब 45-45 मिनट का वक्त रिजर्व रखा है, वहीं मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए एक घंटा मिलेगा।

अयोध्या मामले पर सुनवाई का आज आखिरी दिन, जवाब के लिए मुस्लिम पक्ष को मिलेगा 1 घंटा- India TV Hindi
अयोध्या मामले पर सुनवाई का आज आखिरी दिन, जवाब के लिए मुस्लिम पक्ष को मिलेगा 1 घंटा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज अयोध्या मामले में आखिरी सुनवाई करेगी। आज संविधान पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए करीब 45-45 मिनट का वक्त रिजर्व रखा है, वहीं मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए एक घंटा मिलेगा। माना जा रहा है कि सुनवाई पूरी होने के एक महीने के अंदर इस मामले पर संविधान पीठ का फैसला आएगा। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन को दलील पूरी करने के लिए 45 मिनट और दिए जाएंगे जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को दलील के लिए एक घंटा दिया जाएगा। 

आज सुप्रीम कोर्ट शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई की थी। हालांकि सभी पक्षों के वकीलों ने दलील पूरी करने के लिए ज्यादा समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। बड़ी बात ये है कि अगर सुनवाई आज पूरी हो जाती है तो ऑर्डर भी आज ही रिजर्व किया जा सकता है। 17 अक्टूबर को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ रखा गया है। इस पर भी आज बहस हो सकती है।

इसके पहले कल मामले की सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से के परासरन और सीएस वैद्यानाथन ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि इतिहास में जो गलती हुई है, अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारे। मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही 50-60 मस्जिदें हैं लेकिन हिंदुओं के लिए वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और भगवान राम का जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी जजों ने हिंदू पक्ष के वकील से जमकर सवाल किए। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील के परासरण ने कहा कि मुस्लिमों को साबित करना होगा कि जमीन पर उनका हक है। इस पर जस्टिस नज़ीर ने पूछा कि बिना एडवर्स पजेशन को साबित किए मालिकाना हक को साबित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए परासरण ने कहा कि ड्युअल ऑनरशिप का प्रावधान भारतीय कानून में है इसलिए एडवर्स पजेशन में भी किसी की जमीन पर कोई जबरन इमारत बना ले, तो भी जमीन का मालिकाना हक ज़मीन वाले का ही रहता है। 

परासरण ने कहा कि अभी हमें नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष को मालिकाना हक सिद्ध करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा दावा तो स्वयंसिद्ध है। आज इस मामले में निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन की ओर से भी दलीलें पेश की जाएंगी। साफ है कि लंबे समय से अदालत में चल रहे अयोध्या मामले में फैसले की घड़ी करीब आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी होने की उम्मीद जताई है। उम्मीद है कि आज लंच के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस पूरी हो जाएगी।

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